राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: 8 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत, 79 लाख बरामद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Sep, 2026 07:56 AM

ram temple offering theft case judicial custody of 8 accused extended

अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 सितंबर तक बढ़ा दी। आरोपियों के वकील ने यह जानकारी दी। मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े इन 8 आरोपियों को राज्य सरकार...

Ayodhya News: अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 सितंबर तक बढ़ा दी। आरोपियों के वकील ने यह जानकारी दी। मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े इन 8 आरोपियों को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल जेल में बंद हैं।

आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या की भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने यह आदेश दिया। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव हैं। मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान के गबन से जुड़ा है।

ये भी पढ़ें:- सड़क बनी समंदर, नाले में समाया 12 साल का मासूम.... हादसे का CCTV फुटेज आया सामने

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक 79.85 लाख रुपए बरामद किए हैं। अधिकतर आरोपी मंदिर में चढ़ावे के नकद की गिनती के लिए तैनात बैंक कर्मचारी थे, जबकि श्रीवास्तव चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के प्रभारी थे और टिन्नू यादव चालक के रूप में काम करता था। इससे पहले मंगलवार को आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के वकील ने उसके केनरा बैंक खाते को दोबारा चालू करने की मांग की थी। वकील ने दलील दी थी कि इस खाते में उसकी पेंशन आती है और इसी से उसके परिवार का खर्च चलता है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई 9 सितंबर तक टाल दी थी।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!