CM योगी पर अभद्र टिप्पणी मामला: AAP विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

Edited By Umakant yadav,Updated: 16 Jan, 2021 11:37 AM

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उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिल्ली के आम आदमी पार्टी आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर वैमनस्यता फैलाने वाली बयान वाजी करने के विरुद्ध दर्ज मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया।

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिल्ली के आम आदमी पार्टी आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर वैमनस्यता फैलाने वाली बयान वाजी करने के विरुद्ध दर्ज मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया। जहां एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। विधायक की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई के लिये आज की तारीख मुकर्रर की है। हालांकि सुनवाई के दौदान उन्हें कोर्ट नहीं लाया जाएगा।

बता दें कि रायबरेली में सोमनाथ भारती के खिलाफ अपशब्द और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीती 11 जनवरी को आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 153, 504, 505, 506 आदि में मामला दर्ज हुआ था। जिसमे शुक्रवार ज़मानत की अर्जी न्यायालय कक्ष संख्या 3 अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में दी गयी। आप के सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सोमनाथ भारती के प्रकरण में सचिव विधानसभा दिल्ली ने एक पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार को आप विधायक के उत्तर प्रदेश भ्रमण के कार्यक्रम के विषय मे सूचित किया था।

उसी सिलसिले में आप विधायक सोमनाथ भारती यहाँ के स्कूलों के निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने रोका था। इसी दौरान एक युवक ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी। जिसके बाद पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोमनाथ ने अपशब्दों का प्रयोग और अमर्यादित टिप्पणी की और सरकारी कार्य मे बाधा पैदा की। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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