Edited By Deepika Rajput,Updated: 21 Feb, 2019 11:20 AM

कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। सीबीआई का दावा है कि...
लखनऊः कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। सीबीआई का दावा है कि अनुराग की मौत हत्या नहीं हादसा थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए अनुराग के भाई मयंक तिवारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 7 मार्च को होगी।
यह था मामला:-
आईएएस अनुराग बैंगलोर में फुड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद पर तैनात थे। वह उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले थे। गत 17 मई, 2017 की सुबह आईएएस अनुराग तिवारी का शव हजरतगंज स्थित मीराबाई गैस्ट हाऊस के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। उनके चेहरे पर चोट थी और नाक से खून का रिसाव हो रहा था। पुलिस ने मामले की जांचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने मौत की वजह दम घुटना बताया था, लेकिन परिजनों ने अनुराग की हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
अनुराग की मौत के इस मामले में उनके भाई मयंक तिवारी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मयंक का कहना था कि उनके भाई के पास कर्नाटक के एक बड़े घोटाले की फाइल थी। उन पर इस फाइल पर दस्तखत का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे।