प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- अभी पुरानी स्थिति बहाल रखे

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Jul, 2025 03:35 PM

high court put a stay on the merger of primary schools

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये फैसला सिर्फ सिर्फ सीतापुर जनपद के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये फैसला सिर्फ सीतापुर जनपद के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के मर्जर के फैसले को सही ठहराया था।

इस मामले को एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचियों की ओर से बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्र व अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलीलें दीं। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ बहस की।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विद्यालयों के समुचित संचालन और संसाधनों के बेहतर उपयोग का हवाला देते हुए उन परिषदीय स्कूलों को बंद करने या समीपवर्ती स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया था, जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। इस निर्णय का शिक्षकों और कई संगठनों ने विरोध किया था और अदालत में चुनौती दी थी।

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