लखीमपुर कांड: 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Oct, 2021 05:12 PM

hearing on custody remand of ashish mishra in lakhimpur

लखीमपुर खीरी कोर्ट में आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 15 अक्टूबर तक आशीष पुलिस रिमांड पर रहेगा। कस्टगी में आशीष से एसआईटी पूछताछ करेगी। वहीं पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। बता देें कि कोर्ट में सुनवाई कुछ...

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी कोर्ट में आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 15 अक्टूबर तक आशीष पुलिस रिमांड पर रहेगा। कस्टगी में आशीष से एसआईटी पूछताछ करेगी। वहीं पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। बता देें कि कोर्ट में सुनवाई कुछ तकनीकी परेशानी के चलते रुक गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही सुनवाई हो रही थी। जिसके बाद 3 बजे सुनवाई शुरू की गई। इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हालांति एसआईटी ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की इजाजत दी है। 


सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए, जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत आशीष बयान दर्ज करवा चुके हैं, फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। SIT बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए, वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है? आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी लेकिन आपने हजारों सवाल किए अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है?
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वकील ने कहा कि जांच टीम के बुलाने पर हमने सहयोग किया और पूछताछ के लिए पहुंचे, आशीष जेल में हैं जांच टीम वहां भी पूछताछ कर सकती हैं, मामला बेहद संवेदनशील और हाईप्रोफाइल है ऐसे में आशीष को बाहर भेजना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा। तो वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि जांच टीम के पास पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया। 
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बता दें कि शनिवार को आशीष मिश्र उर्फ मोनू को लगभग 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक उपेन्द्र अग्रवाल ने देर रात पत्रकारों को बताया कि आशीष पुलिस से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और कई सवालों का जवाब नहीं दे रहा हैं। लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय से पूछताछ के लिये पुलिस रिमांड में लेने की अपील की जाएगी। 

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