जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब, 24 घंटे का दिया समय

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jun, 2022 05:00 PM

hc seeks response from yogi government for running bulldozer at

10 जून की हिंसा आरोपी जावेद पंप के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के बीच जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 30 जून को निर्धारित की...

प्रयागराज: 10 जून की हिंसा आरोपी जावेद पंप के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के बीच जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 30 जून को निर्धारित की है।  बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हुए  आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था। जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन शनिवार और इतवार को कार्रवाई को पूर्ण दिखाकर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। याची की तरफ से यह मांग की गई कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए साथ ही क्षतिपूर्ति की जाए तथा जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाए।

इस मामले में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एस डब्लू मियां के कोर्ट में यह सुनवाई हुई सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पक्ष रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे मैं जवाब लगाने के साथ अगली डेट 30 जून निर्धारित की है। वहीं  प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बाद कुछ वकीलों ने लेटर पिटिशन के माध्यम से इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेटर पिटिशन को अस्वीकार कर दिया था। इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई । गत दिवस यह याचिका न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की बेंच में आई थी जिसे उन्होंने सुनने से मना कर दिया था। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून को निर्धारित की है।

 

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