हाथरस कांडः पीड़ित परिवार को बंधक बनाकर रखने की याचिका HC ने की खारिज

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 09 Oct, 2020 10:51 AM

hathras scandal hc dismisses plea for hostage of victim family

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस कांड के पीड़ति परिवार को प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित...

प्रयागराजः  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाथरस कांड के पीड़ति परिवार को प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित परिवार के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने-जाने की अनुमति देने या लोगों से मिलने जुलने की छूट देने की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर कई निर्देश दिए हैं। ऐसे में इस मामले में यहां हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा, कासिफ अब्बास रिजवी व जॉन अब्बास और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय को सुनकर दिया है।        

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