Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 30 Oct, 2020 12:26 PM
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अपनी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और उनके 8 साथियों के खिलाफ 2008 से चल रहे धोखाधड़ी...
लखनऊः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अपनी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और उनके 8 साथियों के खिलाफ 2008 से चल रहे धोखाधड़ी के मुकदमे को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सभी 9 लोग दोषमुक्त हो गए हैं।
बता दें कि 25 अगस्त 2008 को जनपद कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पैंसा थाना के प्रभारी चंद्र शेखर प्रसाद ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें केशव प्रसाद मौर्या, राधेश्याम, अनिल दुबे,अशोक मौर्य,राम खेलावन,रमेश चंद्र,विनोद पटेल,विद्वान गोस्वामी,राम लोटन,श्याम प्रसाद ने जै मां दुर्गा कमेटी नाम से फ़र्ज़ी संस्था बनाकर चंदा वसूल और दुर्गा प्रतिमा स्थापित कराने का आयोजन कराने लगे,जांच में पाया गया कि संस्था फ़र्ज़ी है और उनके विरुद्ध 420,467,468,471 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज हुआ जिसमें सभी आरोपी ज़मानत पर थे,15 नवम्बर 2018 को तात्कालिक सरकार ने शासनादेश जारी कर "न्यायहित व जनहित" में मुकद्दमा वापस लेने का आदेश जारी किया।
जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी कौशाम्बी के पत्र पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता में केस वापसी के लिए विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जिसे विशेष जज डॉ बाल मुकुंद ने स्वीकार कर लिया जिस से सभी आरोपी दोष मुक्त हो गए।