Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 27 Feb, 2021 08:36 AM
उत्तर प्रदेश के माफिया व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के तत्कालीन जिलाधिकारी से फर्जी हस्ताक्षर, शस्त्र लाइसेंस जारी कराने व शस्त्र का दुरूपयोग मामले में विशेष
लखनऊः उत्तर प्रदेश के माफिया व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के तत्कालीन जिलाधिकारी से फर्जी हस्ताक्षर, शस्त्र लाइसेंस जारी कराने व शस्त्र का दुरूपयोग मामले में विशेष अदालत के जज ने मुख्तार अंसारी की ओर से पेश डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
बता दें कि माननीयों की विशेष अदालत के जज ने मुख्तार अंसारी की ओर से पेश डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यह प्रार्थना पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस जारी कराने एवं लाइसेंसी असलहा का दुरुपयोग करने के मामलों में दिया गया था।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी की ओर से प्रस्तुत दो अलग-अलग डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ताओं तथा लोक अभियोजक राजेश गुप्ता ,विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं सीबीसीआईडी के विशेष लोक अभियोजक प्रेमचंद पटेल के तर्को को सुनने के बाद दिया।