कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा- अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर हाजिर करो

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 04 Feb, 2020 11:04 AM

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सपा के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ...

रामपुर: सपा के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

आकाश सक्सेना ने फर्जी दस्तावेजों का लगाया आरोप
बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान एडीजे-6 कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट को स्‍वीकार करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अब्‍दुल्‍ला को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज रिपोर्ट में वादी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया है कि सपा विधायक अब्दुल्ला फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है।

पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज
आरोप है कि विधायक के शैक्षिक प्रमाणपत्रों हाई स्कूल, बीटेक और एमटेक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है। जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है।

अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द
वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उम्र को गलत पाया है। बता दें कि इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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