Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Nov, 2022 12:53 AM

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसीजेएम) तृतीय आसमा सुल्ताना ने सांसद पर यह कार्रवाई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के...
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एसीजेएम) तृतीय आसमा सुल्ताना ने सांसद पर यह कार्रवाई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लघंन में दर्ज एक मुकदमे में की है।
सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा कराए जाने के आदेश
बता दें कि 2019 में थाना कांट में बगैर अनुमति पोस्टर बैनर लगाने को लेकर सागर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने नियत तिथि पर हाजिर ना होने के कारण उनके विरुद्ध पहले वारंट फिर गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बावजूद सांसद अरुण कुमार सागर के कोर्ट में पेश नहीं हुये जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया है। साथ ही सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता नीलम सक्सेना ने बताया कि यह कोर्ट की एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे पहले दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट में अरुण कुमार सागर द्वारा ना पेश होने पर उन्हें पहले वारंट जारी किया गया था और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया गया और जब वह इसके बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट को उन्हें फरार घोषित करना पड़ा।