वाराणसी रेलवे स्टेशन पर गिरा कैमरे वाला ड्रोन, प्लेटफॉर्म पर मची अफरातफरी; RPF-GRP सतर्क

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Aug, 2025 10:21 AM

a drone with a camera fell at varanasi railway station

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने की खबरें मिल रही हैं, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि बिना इजाजत कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। जो ऐसा करेगा, उसके खिलाफ...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने की खबरें मिल रही हैं, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि बिना इजाजत कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। जो ऐसा करेगा, उसके खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) तक लग सकता है।

वाराणसी स्टेशन पर गिरा ड्रोन
इसी बीच, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन पर एक ड्रोन गिरने की घटना सामने आई। जहां बीते मंगलवार की देर शाम को प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास एक कैमरा लगा ड्रोन गिर गया। जैसे ही लोगों ने यह देखा, तुरंत रेलवे और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

जांच में क्या पता चला?
रेलवे सुरक्षा बल (RPF), रेलवे पुलिस (GRPF) और बम डिटेक्शन-डॉग स्क्वॉड (BDDS) की टीमें मौके पर पहुंचीं। इलाके को घेरकर पूरी तरह से जांच की गई ताकि कोई खतरा ना हो। RPF प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि ड्रोन में कोई विस्फोटक नहीं था। जांच में शक जताया गया कि ये ड्रोन किसी कंटेंट क्रिएटर का हो सकता है, जो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था।
हालांकि ड्रोन किसका है, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।

ड्रोन पर सरकार सख्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई हो। हाल ही में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डर फैलाने या झूठी बातें फैलाने के लिए ड्रोन उड़ाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब तक की कार्रवाई
हाल के दिनों में ड्रोन से अफवाह फैलाने के मामलों में 17 FIR दर्ज की गई हैं। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या, मथुरा, मेरठ, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर जैसे जिलों में बिना अनुमति ड्रोन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

क्या-क्या हो सकता है?
अगर कोई ड्रोन का गैरकानूनी इस्तेमाल करता है, जैसे: अफवाह फैलाना, डर फैलाना, या संवेदनशील जगहों पर उड़ाना तो उस पर गैंगस्टर एक्ट, NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जैसे गंभीर मुकदमे लग सकते हैं।

लोगों से अपील
सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि ड्रोन उड़ाने से पहले लिखित अनुमति लें। अगर कोई संदिग्ध ड्रोन या गतिविधि दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अफवाह या झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें।

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