Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Feb, 2026 03:01 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के एडिशनल एसपी (ASP) अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल की निचली अदालत (CJM Court) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें इन पुलिस...
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के एडिशनल एसपी (ASP) अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल की निचली अदालत (CJM Court) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
क्या था मामला?
संभल की सीजेएम (CJM) कोर्ट ने 9 जनवरी को एक मामले की सुनवाई करते हुए धारा 156 (3) के तहत एएसपी अनुज चौधरी और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश यामीन नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर दिया गया था। पुलिस महकमे में इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया था।
हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ एएसपी अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
कोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कोई कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी।
शिकायतकर्ता को नोटिस: कोर्ट ने शिकायतकर्ता यामीन को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अगली तारीख: अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।