15 दिन में ऐतिहासिक फैसला: 9 साल के बच्चे से दुराचार मामले में आरोपी को फांसी की सजा, एक लाख जुर्माना

Edited By Harman Kaur,Updated: 29 May, 2023 05:01 PM

accused sentenced to death for raping a 9 year old child

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है....

 

Mathura News (मदन सारस्वत): उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फैसला सुनाया है।

जानें क्या था मामला?
इस मामले में जानकारी देते हुए डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक 9 साल का बच्चा 8 अप्रैल 2023 को शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। जिसमें सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने उगला सच
पूछताछ में आरोपी सैफ ने बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया था और घर से 500 मीटर दूर नाले के पास उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। वहीं उसे पहचान उजागर होने का डर था, जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे सैफ के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 302, 201, 377 और धारा-6 पोक्सो एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, आज इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव द्वारा आज सिद्धदोष मोहम्मद सैफ को धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (यथा संशोधित 2019) के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई है। दोष सिद्ध मोहम्मद सैफ द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर 80 प्रतिशत धनराशि बतौर प्रति कर के रूप में मृतक के विधिक प्रतिनिधि उसके माता-पिता को अदा की जाएगी।

सजा सुन गमगीन हुआ माहौल, रो पड़े अरहान के माता पिता
आरोपी सैफ को सजा सुनाई गई तो कोर्ट में मृतक अरहान की मां नाजिस और पिता अफजल फूट-फूट के रो पड़े। उनका कहना था कि आज हमारे बेटा को न्याय मिला है। त्वरित कार्यवाही से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। कोर्ट में माता-पिता को रोता देख स्पेशल डीजीसी पॉक्सो अलका उपमन्यु एडवोकेट भी अपने को न रोक सकीं और भावुक हो गई।

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