कौशांबी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Feb, 2023 12:46 AM

20 years imprisonment for raping a minor in kaushambi

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 6 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

कौशांबी: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 6 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
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अभियोजन के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र के मस्जिद पर रामपुर बड़नावा गांव का मक्खन लाल मौर्य 19 जुलाई 2016 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता द्वारा घटना के अगले दिन आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।       
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मामले की सुनवाई एडीजे सात नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्षों के तर्क को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का परिशीलन के बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया। जिस पर आज उसे अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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