Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Jan, 2023 07:34 PM

Alnoor Meat Plant: मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत (MP MLA Court) ने एक मांस प्रसंस्करण इकाई (Meat Processing Unit) में तोड़फोड़ और आगजनी (Vandalism and Arson) के करीब 16 साल पुराने एक मामले में बुढ़ाना सीट (Budhana Seat) से भारतीय जनता पार्टी...
मुजफ्फरनगर, Alnoor Meat Plant: मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत (MP MLA Court) ने एक मांस प्रसंस्करण इकाई (Meat Processing Unit) में तोड़फोड़ और आगजनी (Vandalism and Arson) के करीब 16 साल पुराने एक मामले में बुढ़ाना सीट (Budhana Seat) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक उमेश मलिक (Former MLA Umsh Malik) समेत 16 अभियुक्तों को सुबूतों के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया।
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‘अलनूर मीट प्लांट' को बंद करने की मांग को लेकर हुआ था हंगामा
शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त 2006 को कथित हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जानसठ मार्ग स्थित ‘अलनूर मीट प्लांट' को बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर हमला करते हुए तोड़फोड़ तथा आगजनी की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं ओंकार सिंह, संजय अग्रवाल, राजीव मित्तल और रामानुज दुबे समेत 20 लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा विचारण के दौरान मोहन बाबा नामक अभियुक्त की मौत हो गयी तथा स्वामी यज्ञ मुनि, राजू धीमान और रविन्दर फरार हैं।
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16 अभियुक्त सुबूतों के अभाव में बरी
शर्मा ने बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत बाकी 16 अभियुक्तों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उमेश मलिक वर्ष 2017 से 2022 तक मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं।