Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Jan, 2020 01:46 PM
भाजपा से निषकासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर को सुनाए उम्रकैद के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
लखनऊ: भाजपा से निषकासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर को सुनाए उम्रकैद के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बता दें कि सेंगर पर 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है।
हाई कोर्ट में लगाई अपनी अपील में कुलदीप सेंगर ने कहा है कि मोबाइल की उसकी लोकेशन को लेकर ट्रायल कोर्ट ने सीडीआर डेटा की गलत व्याख्या की है। इसके अलावा शंकर ने कहा है कि बलात्कार के वक्त वह जिस दूसरी जगह उपस्थित था, उससे जुड़ी अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की अपील पर अगले एक-दो दिन में सुनवाई कर सकता है।
उन्नाव रेप केस में तीस हजारी कोर्ट में अभी फिलहाल बलात्कार से जुड़े मामले पर ही अपना फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में पांच एफ आई आर दर्ज हुई थी जिसमें से चार में कुलदीप सेंगर को आरोपी बनाया गया है। बलात्कार के अलावा पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत पीड़िता के परिवार का कार एक्सीडेंट के मामले मैं तीस हजारी कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है।
क्या है मामला?
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उसके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी उसका नाम शशि सिंह था। वो सेंगर की करीबी थी। उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है। जिसके बाद ये मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद इस केस ने यूपी की राजनीति में भूचाल दिया था।