मोहब्बत की दुकान या दंगों की साजिश?”… डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तीखा हमला

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Feb, 2026 04:06 PM

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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “मोहब्बत की दुकान” चलाने का दावा करने वाले लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं और भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धूमिल कर रहे हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “मोहब्बत की दुकान” चलाने का दावा करने वाले लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं और भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धूमिल कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना अब “फैशन” बन गया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एआई समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधि आए थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े लोगों का कथित नग्न प्रदर्शन देश को शर्मसार करने वाला था।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी सरकार पर निराधार आरोप लगाने में लगे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी मंचों से भारत को अपमानित करते हैं और झूठे प्रचार के जरिए देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि भारत आर्थिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव “एक ही थाली के चट्टे-बट्टे” हैं। हालांकि, इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह यहां 'एआई इम्पैक्ट समिट' में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब को ''मुख्य साजिशकर्ता'' करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अतिरिक्त धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव विरोधी हानिकारक कृत्य) और 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान) शामिल हैं, जिनमें तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। आपराधिक साजिश, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना, लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा, गैरकानूनी सभा और साझा मंशा के आरोप पहले ही प्राथमिकी में जोड़ दिए गए थे। 
 

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