Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 70 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Aug, 2024 12:31 PM

20 years imprisonment and fine of rs 70 000 to the accused of raping a minor

Bahraich News: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब 7 साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह...

Bahraich News: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब 7 साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने श्याम सुन्दर के खिलाफ 26 नवंबर, 2017 को अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास, 70,000 रुपये का जुर्माना भी
सुजौली थाना की पुलिस ने 11 दिसंबर 2017 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर भादंसं की धारा 120 बी (अपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (नाबालिग से दुष्कर्म और विवाह के लिए दबाव बनाना) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि ने अभियुक्त श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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