उत्तराखंड में बाल विवाह कराने के जुर्म में बालिका की मां समेत 4 लोग गिरफ्तार

Edited By Diksha kanojia,Updated: 25 Jun, 2022 03:46 PM

4 people including the girl s mother arrested for conducting child marriage

सम्बंधित ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी रामनरेश शर्मा ने आज बताया कि शुक्रवार को शांति नगर, थाना ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने चौकी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिग भतीजी उम्र 14 वर्ष का उसकी मां द्वारा मनसा देवी मंदिर, गुमानीवाला...

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून जिले में नाबालिग किशोरी से विवाह करने वाले युवक व बालिका की मां सहित चार लोगों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

सम्बंधित ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी रामनरेश शर्मा ने आज बताया कि शुक्रवार को शांति नगर, थाना ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने चौकी पर सूचना दी कि उनकी नाबालिग भतीजी उम्र 14 वर्ष का उसकी मां द्वारा मनसा देवी मंदिर, गुमानीवाला में कपिल निवासी हस्तिनापुर, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के साथ बाल विवाह कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना पर शिकायतकर्ता को साथ लेकर पुलिस सम्बन्धित मंदिर पहुंची। वहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि मंदिर के पुजारी द्वारा नाबालिक होने के कारण शादी से मना कर दिया गया है। जिसके पश्चात कपिल उपरोक्त द्वारा जबरदस्ती नाबालिक के गले में फूलों की माला डालकर अपने सहयोगियों के साथ ऑल्टो कार संख्या यूपी-15डीएम-2101 में बैठकर मेरठ ले जा रहा है।

शर्मा ने बताया कि इस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर उक्त वाहन को चाइल्ड लाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम की मौजूदगी में श्यामपुर फाटक के पास रोक लिया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 314/22 धारा-3/9/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत, अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त कपिल कुमार, उसके सहयोगी जीजा नकुल तथा बाल विवाह कराने वाली नाबालिक की मां तथा उसका सहयोग करने वाले अभियुक्त दीपक को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत गिरफ्तार कर, आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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