Viral MMS Video: 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो को शेयर करने वाले जाएंगे जेल! जानिए क्या कहता है कानून?

Edited By Ramkesh,Updated: 06 Dec, 2025 08:22 PM

viral mms video those who share this 19 minute 34 second viral video will

19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। क्या ये वीडियो जानबूझकर कपल ने फेमस होने के लिए डाला है

Sweet Jannat New MMS Viral: 19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में हैं और काफी वल्गर बातें कर रहे हैं. ये वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर आया, अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। क्या ये वीडियो जानबूझकर कपल ने फेमस होने के लिए डाला है या होटल वाले ने बदमाशी की है या फिर कपल ने ऐसी हरकत क्यों इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। वीडियो लीक होने के बाद वो कपल गायब है। शायद, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वीडियो आने के बाद कैसा तहलका मचने वाला है। 

आप को बता दें कि बिना इजाजत के किसी की भी फोटो खींचना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नैतिक और कानूनी रूप से गतल है। ये अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। 

क्या कहता है कानून?
बीएनएस की धारा 77 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उस समय एकटक घूरता है जब वह किसी निजी कार्य में लगी हो और उसे यह उम्मीद हो कि कोई उसे नहीं देख रहा. इसके अलावा ऐसी स्थिति में उसकी फोटो खींचता है या उसे किसी और को भेजता है तो यह भी कानूनन अपराध है. पहली बार ऐसा करने पर उसे कम से कम एक साल और अधिकतम तीन साल की जेल के साथ जुर्माना हो सकता है. अगर वह दोबारा ऐसा करता है तो उसे कम से कम तीन साल और अधिकतम 7 साल की जेल के साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। 

महिला का निजता भंग करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना 
बीएनएस की धारा 79 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति महिला को शर्मिंदा करने के इरादे से कोई आपत्तिजनक शब्द कहता है, इशारा करता है, आवाज निकालता है या कोई अश्लील चीज दिखाता है और इससे महिला का एकांत (निजता) भंग होता है तो उसे तीन साल तक की साधारण जेल और जुर्माना हो सकता है। 

किसी की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचे 2 साल की जेल या जुर्माना 
बीएनएस की धारा 356 (1) के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की फोटो जानबूझकर इस मकसद से खींची या शेयर की जाए कि उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचे तो 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है.

IT एक्ट में भी सख्त नियम
सोशल मीडिया पर किसी की फोटो बिना उसकी इजाजत के शेयर करने पर आईटी एक्ट में सख्त नियम बनाए गए हैं. आईटी एक्ट धारा 66E के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी फोटो (गुप्तांग से जुड़ी या अन्य तस्वीरें) बिना अनुमति के खींचता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है या कहीं पर भी पब्लिश करता है तो उसे तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

10 लाख रुपये तक जुर्माना
धारा 67 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कामुकता प्रदर्शित करने वाली कोई सामग्री जैसे वीडियो, फोटो, टेक्स्ट आदि को इंटरनेट पर पोस्ट या फॉरवर्ड करता है तो पहली बार पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना, दूसरी बार पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 

7 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना
धारा 67A में प्रावधान है कि अगर उस सामग्री में अश्लील क्रियाएं या हरकतें दिखाई गई हैं तो पहली बार पर पांच साल की जेल और दस लाख रुपये तक जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!