यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत!  ट्रेन के AC कोच से बेडशीट और तकिया किया चोरी, वीडियो वायरल

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Feb, 2026 08:03 PM

shameful act by up police bedsheet and pillow stolen from ac train coach video

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एसी के सभी कोच में यात्रियों को बेडशीट और तकिया देता है जिससे यात्री अरामदायक और सुविधा जनक यात्र कर सके, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे चुराने या अपने साथ लेकर जाने की कोशिस करते हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर...

Indian Railways latest update: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए एसी के सभी कोच में यात्रियों को बेडशीट और तकिया देता है जिससे यात्री अरामदायक और सुविधा जनक यात्र कर सके, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे चुराने या अपने साथ लेकर जाने की कोशिस करते हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायल हो रहा है। जिसमें एक पुलिस का सिपाही ही तिकया को अपने बैग में रख लिया। हालांकि उसे समय रहे ही ट्रेन के स्टॉप ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी सभी के सामने मांफी मांगने लगा। 

जानिए पूरा मामला 
ये मामला गांड़ी  0403 एक्सप्रेस ट्रेन में फतेहपुर स्टेशन का है। यहां बी-1 कोच से बेडशीट और तकिया चोरी का मामला सामने आया है। सहयात्रियों की सतर्कता के चलते एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसके बैग से रेलवे का बेडरोल सामान बरामद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूछताछ करने पर आरोपी गिड़गिड़ाने लगा। यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ को दी। मामले की जानकारी मिलते ही ट्रेन कर्मियों ने अगले बड़े स्टेशन पर कार्रवाई की तैयारी की।

आरोपी ने अधिकारियों के सामने मांगी माफी 
ट्रेन के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के हवाले कर दिया गया। आरपीएफ ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए गए बेडरोल की चोरी दंडनीय अपराध है। मामले की जांच जारी है।

चोरी करने पर ये है सजा 
भारतीय रेल अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत रेलवे संपत्ति की चोरी या नुकसान के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने वाले को एक साल तक की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बार-बार अपराध करने या गंभीर उल्लंघन के मामलों में सजा पांच साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिकारी समय-समय पर ट्रेनों में यात्रियों की जांच करते हैं। अगर किसी के पास बिना उचित कारण के चादर, तकिया या कंबल पाया जाता है और वह इसे वापस नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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