UP में गाड़ियों पर क्रैश गार्ड लगाकर चलाना पड़ेगा भारी, इस तारीख से पहले हटवा लें वर्ना....

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Jan, 2021 12:32 PM

vehicles will be fined for putting crash guards on vehicles in up

उत्तर प्रदेश में मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार (गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर) लगाकर गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं। अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो खैर नहीं। मोटर वाहनों में अगर यह लगे मिले तो....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल बार (गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर) लगाकर गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं। अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो खैर नहीं। मोटर वाहनों में अगर यह लगे मिले तो पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

जानकारी मुताबिक परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। 31 जनवरी तक हर हाल में इसे हटवा लें वर्ना वाहन चालकों को मुश्किल होगी। निर्धारित तिथि के बाद अगर वाहनों में यह लगे मिले तो कार्रवाई होगी।

बताया जा रहा है कि भेजे गए निर्देशों में परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए कहा है कि इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल की गंभीर हानि होती है। अब वाहनों में इन्हें लगवाया जाना अनधिकृत माना जाएगा।

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