लखीमपुर तिकोनिया कांड: इलाहाबाद HC ने 8 आरोपियों को 20 मार्च तक दी अंतरिम जमानत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Feb, 2023 01:38 AM

tikonia case allahabad hc grants interim bail to 8 accused till march 20

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी 8 लोगों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है।

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी 8 लोगों को 20 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है।
PunjabKesari
न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की पीठ ने यह आदेश आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर पारित किया। जिन लोगों को अंतरिम जमानत दी गई है, उनमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ ​​काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ ​​सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल हैं।
PunjabKesari
पीठ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ ​​​​टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के उच्चतम न्यायालय के ज़मानत आदेश पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को पिछले महीने आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!