यूपी में चेहरा ढक कर ना निकलने वालो की अब खैर नहीं, लगेगा जुर्माना

Edited By Ramkesh,Updated: 16 May, 2020 08:13 PM

those who do not cover their face in up will no longer be fined

यूपी सराकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क जरूरी कर दिया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहना जरूरी होगा। ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

लखनऊ: यूपी सराकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क जरूरी कर दिया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहना जरूरी होगा। ऐसा न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

शासन की ओर से दिए गए हैं। मास्क या किसी कपड़े से चेहरा न ढकने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 100 रुपये और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है।

बता दें कि इसी तरह दो पहिया वाहनों पर भी एक से अधिक व्यक्ति को बैठा कर चलने की अनुमति नहीं होगी। विषम परिस्थितियों में चलने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अगर एक बाइक पर बिना अनुमति के दो व्यक्ति बैठे पाए जाते हैं तो पहली बार में 250 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर गाड़ी चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

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