Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Feb, 2023 03:36 PM

समाजवादी पार्टी की विधायिका विजमा यादव को MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 22 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आईपीसी की धारा 147/ 341/ 504/ 353 /332 और 7 सीएलए एक्ट में दोषी...
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी की विधायिका विजमा यादव को MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 22 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आईपीसी की धारा 147/ 341/ 504/ 353 /332 और 7 सीएलए एक्ट में दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट दोपहर 2:00 बजे सजा सुनाएगी।
डेढ़ साल की सजा का ऐलान
सपा विधायक विजमा यादव आज को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सनाई है। इससे पहले सपा विधायक को दोपहर में करीब 1 बजे धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत दोषी करार दिया और सजा सनाने के लिए दोपहर दो बजे का समय तय किया था। जिसके बाद आज उन्हें MP/MLA कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा का ऐलान किया हैं। आपको बता दें कि साल 2000 में प्रयागराज के सराय इनायत थाने में सपा विधायक विजमा यादव पर हिंसा, आगजनी, पथराव और सड़क जाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने आज 22 साल बाद अपना फैसला सुनाया है।