चिन्मयानंद मामले में SC के निर्देश- UP नहीं जाना चाहती छात्रा, दिल्ली में ही रखा जाए

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 31 Aug, 2019 02:59 PM

sc s instructions in chinmayanand case

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा को पूर्ण सुरक्षा में राष्ट्रीय राजधानी में रखा जाएगा। लड़की को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद अदालत...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा को पूर्ण सुरक्षा में राष्ट्रीय राजधानी में रखा जाएगा। लड़की को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद अदालत ने कहा कि लड़की अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती है, इसलिए उसे दिल्ली में रखा जाए।

बता दें कि आरोप लगाने वाली छात्रा लापता हो गई थी, जिसके बाद वह राजस्थान से बरामद हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रा को कोर्ट में पेश किया जाए। यूपी पुलिस छात्रा को राजस्थान से शाहजहांपुर लेकर जा रही थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस छात्रा को न्यायालय लेकर पहुंची।

इस मामले में न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने खुली कोर्ट में सुनवाई की। यहां न्यायाधीशों ने छात्रा से बंद कमरे में पूछताछ की। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि लड़की खुद को बचाने के लिए अपने कॉलेज के तीन साथियों के साथ उत्तर प्रदेश से निकल गई थी। वह दिल्ली में अपने माता-पिता से मुलाकात करने तक उत्तर प्रदेश वापस नहीं जाना चाहती है।

कोर्ट ने कहा कि छात्रा अपने माता-पिता के यहां आने तक दिल्ली में रहना चाहती है। लड़की 4 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेगी और इस दौरान शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि महिला के माता-पिता को उससे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सुरक्षित दिल्ली लाया जाए।

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