Raebareli Crime: दलित युवती से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Jan, 2023 12:46 AM

raebareli crime life imprisonment to the accused of raping a dalit girl

उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ऊँचाहार थाने में 2020 में एससी एसटी एक्ट के तहत दलित युवती के साथ...

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ऊँचाहार थाने में 2020 में एससी एसटी एक्ट के तहत दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त आलोक शुक्ला को जांच में दोषी पाया और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।      
PunjabKesari
उन्होने बताया कि ससी एसटी एक्ट में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आलोक कुमार शुक्ला निवासी ग्राम खरौली थाना ऊँचाहार रायबरेली को मंगलवार को विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट द्वारा आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करने वाली अभियोजक अर्चना दीक्षित ने अच्छा योगदान दिया। जिससे आरोपी सजा से बच न सका और उसे जेल के सींकचों के पीछे जाना पड़ा।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!