7 साल की सजा....अगले दिन खेल, आजम और अब्दुल्लाह की जेल बदलने की तैयारी, ये रही बड़ी वजह

Edited By Imran,Updated: 18 Nov, 2025 05:38 PM

preparations to change the jail of azam khan and abdullah

Azam khan:  सपा के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फर्जी पेन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। सोमवार को सजा सुनाया है गया और गैरजमानती होने की वजह से कोर्ट से पुलिस हिरासत में लेकर रामपुर जेल के लिए रवाना...

Azam khan:  सपा के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फर्जी पेन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। सोमवार को सजा सुनाया है गया और गैरजमानती होने की वजह से कोर्ट से पुलिस हिरासत में लेकर रामपुर जेल के लिए रवाना हो गई।

अब सूत्रों के मुताबिक, जेल प्रशासन ने एक दिन बाद ही मंगलवार को कोर्ट में रिपोर्ट भेजकर अनुरोध किया है कि दोनों (पिता- पुत्र) को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक बंदियों की सुरक्षा के मद्देनजर रामपुर जेल में उच्च सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी पिता पुत्र को जेल जाने पर रामपुर से दूसरे जिलों की जिलों में भेज दिया गया था।

आजम खान के परिवारव पर मुकदमें
बहरहाल, कोर्ट से सजा मिलते ही आजम खान और उनके बेटे दोनों को फिलहाल, रामपुर जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हैं...खुद आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं...उनके बड़े बेटे अदीब पर 20 से अधिक और छोटे बेटे अब्दुल्ला पर करीब 40 केस और पत्नी पर करीब 30 मामले दर्ज हैं...हालांकि कई मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि कई मामलों में अभी सुनवाई जारी है और फैसले बाकी हैं।

2 पैनकार्ड का मामला
मिली जानकारी के अनुसार, आजम के बेटे अब्दुल्ला के  एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपी थे।

भजापा विधयाक ने किया था केस
गौलतलब है कि 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जो मामला MP –MLA कोर्ट में चल रहा था और आज यानी की सोमवार को फैसला आया है और दोनों को सात साल सजा सुनाई गई है।

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