Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Oct, 2025 03:07 PM

चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक अहम सुनवाई में सेशन कोर्ट के विशेष न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उमर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि हत्या के समय वह शहर में मौजूद नहीं था और पुलिस ने...
Prayagraj News, (सैय्यद आकिब रजा): चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक अहम सुनवाई में सेशन कोर्ट के विशेष न्यायालय ने माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उमर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि हत्या के समय वह शहर में मौजूद नहीं था और पुलिस ने साजिश के तहत उसका नाम इस प्रकरण में जोड़ा है।
अब हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
हालांकि, अदालत ने उमर की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अदालत का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले जमानत देना उचित नहीं होगा। निचली अदालत ने पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया है। अब इस पूरे मामले पर आगे हाई कोर्ट में बहस की जाएगी।
बता दें कि उमर ने कहा था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था। दावा है कि हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं है और वो निर्दोष है। हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। उमर फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में जेल में बंद है, और पुलिस इस केस में उसकी भूमिका की गहन जांच कर रही है।