Edited By Imran,Updated: 11 Aug, 2023 12:52 PM

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब केवल BTC धारक ही शिक्षक बनने के योग्य होंगे। बीएड को प्राथमिक वैकेंसी से वंचित कर दिया गया है।
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब केवल BTC धारक ही शिक्षक बनने के योग्य होंगे। बीएड को प्राथमिक वैकेंसी से वंचित कर दिया गया है। बता दें कि बीएड प्राइमरी से बाहर होने पर 69000 शिक्षक भर्ती पर व्यापक असर देखने को मिलेगा।
दरअसल बीएड (B.Ed) बनाम बीटीसी डीएलएड (BTC/DElEd) केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को सही करार दिया है और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है। इस निर्णय के आने से एक बड़ा भूचाल कहीं ना कहीं बीएड (B.Ed) करने वाले के साथ आ गया है और अब इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस भी छेड़ रही है जो कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेकर कुछ सही बातें और कुछ गलत बातें बताने की ओर बढ़ सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंततः यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की दावेदारी से बाहर रहेंगे उसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई में जारी रखा है और राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को कहीं ना कहीं तवज्जो दी है।