हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, बकाया मजदूरी मांगने पर की थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Apr, 2025 08:21 PM

the court sentenced the convict in the murder case sentenced to 20 years

जिले की अदालत ने करीब 20 वर्ष पूर्व बकाया मजदूरी का मांगने वाले एक मजदूर की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रीतराम राजपूत ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार...

बरेली: जिले की अदालत ने करीब 20 वर्ष पूर्व बकाया मजदूरी का मांगने वाले एक मजदूर की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रीतराम राजपूत ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी चन्द्रसेन उर्फ शेखर (55) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह हत्या 17 अक्टूबर 2005 को हुई। राजपूत ने बताया कि जिले में थाना आंवला के गोठा खंडुआ निवासी नरेश पाल अपनी पत्नी सीमा के साथ कांधरपुर (कैंट थाना क्षेत्र) में किराए के मकान में रह रहा था। उन्होंने कहा कि वह मेहनत मजदूरी करता था।

उन्होंने कहा कि चंद्रसेन उर्फ शेखर ने नरेश से मजदूरी कराई थी, लेकिन मेहनताना नहीं दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सीमा देवी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति नरेश ने मजदूरी मांगी तो शेखर ने उसको घर से खींचकर गोली मारी थी। घटना के 18 दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया और लंबी सुनवाई के बाद अंततः उसे सजा सुनाई गयी।

 

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