Edited By Ramkesh,Updated: 21 Mar, 2025 05:23 PM

विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आखिरकार 2 साल 8 महीने की कैद के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकी।
लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आखिरकार 2 साल 8 महीने की कैद के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकी।
आप को बता दें कि मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं, तो ट्रायल कोर्ट और जिला पुलिस से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। अदालत ने अंसारी को यह भी निर्देश दिया कि वह विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान न देने की नसीहत दी थी। अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि अंसारी को अन्य मामलों में जमानत मिल गई है।
उनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाने वाली एफआईआर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन न्यायालय ने जरूरत पड़ने पर दूसरी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में सभी गवाह पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वह गवाहों को धमकाएं। उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी।