ढाई साल बाद मिला इंसाफ: जलती रही सीता, चुप रहे अपने! अब कोर्ट के फैसले से थर-थर कांपे कातिल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 May, 2025 01:27 PM

5 people including husband sentenced to life imprisonment in dowry murder

Ballia News: बलिया की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी.....

Ballia News: बलिया की एक अदालत ने दहेज के लिए एक महिला की हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पति समेत ससुराल के 5 दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को महिला के पति गणेश कुमार गुप्ता, सास मंदोदरी देवी, ननद चंपा देवी तथा रेखा देवी और ननदोई अमर नाथ गुप्ता को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में 24 दिसंबर 2022 को दहेज के लिए सीता देवी की जलाकर हत्या कर दी गई।

बक्सर निवासी पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मामला
बताया जा रहा है कि इसके अनुसार महिला के पिता बिहार के बक्सर जिले के निवासी लाल जी कानू की तहरीर पर गणेश, मंदोदरी, चंपा देवी, रेखा देवी तथा अमर नाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने पांचों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 8-8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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