8 लोगों की हत्या मामलाः मुज़फ्फरनगर कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्रक़ैद की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 04 Jul, 2022 08:49 PM

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उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाते हुए 60-60 हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया है।

मुज़फ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर की कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 साल बाद एक सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाते हुए 60-60 हज़ार रुपयों का जुर्माना लगाया है। दरअसल 11 जुलाई 2011 को नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़कली के निकट षड़यंत्र के तहत एक ट्रक द्वारा कार में टक्कर मारकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के आठ लोग गौरववीर सिंह ,समरवीर सिंह, श्यामवीर सिंह, दिव्या, प्रणव, भोला और कल्पना की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। 

इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख़्यात रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 लोगों को आज न्यायालय के द्वारा उम्रकैद की सज़ा और 60-60 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के ज़ज़ छोटेलाल की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एड़ीजीसी किरण पाल कश्यप और वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल द्वारा पैरवी कर कुल 37 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले की मुख्य आरोपी मीनू त्यागी जनपद की जेल में बंद है। कोर्ट में पेश न होने पर उसको वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सज़ा सुनाई गई है।

आपको बता दें की गत 2011 को हुई इस घटना में मृतक उदयवीर सिंह के भाई ब्रजवीर सिंह ने 20 लोगों को नामजद किया था। लम्बी सुनवाई के चलते विक्की त्यागी की गत 16 फरवरी 2015 को कचहरी परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि इस मामले में दो अभियुक्तों की बाद में मौत हो गई थी और एक नाबालिग घोषित किया गया था। जिसके चलते इस मामले में आज कोर्ट ने 16 आरोपी मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बोबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी एवं हरवीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 
 

षडयंत्र के तहत सड़क दुर्घटना दर्शाया गयाः डीजीसी राजीव शर्मा
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया की 11 जुलाई 2011 का मामला है बड़कली रोहना मार्ग पर घटना हुई थी इस घटना को षडयंत्र के तहत सड़क दुर्घटना दर्शाया गया था। विवेचना के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी इस मामले में कुल 19 लोगो को अभियुक्त बनाया गया था। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में आई उसके बाद ट्रॉयल चला हमारे सहायक शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप जी ने कुल 37 गवाहों को इस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमे लम्बे समय तक बहस चली दोनों पक्षों को सुना गया हमारे शासकीय अधिवक्ता किरण पाल कश्यप जी ने न्यायालय के समक्ष अपने तर्कों को रखा जिन्हे माननीय न्यायालय ने सही मानते हुए आज कुल 16 लोगो को सज़ा सुनाई गई है सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है सभी पर 60-60 हज़ार रूपये का ककोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा ना करने की स्थित में भी सज़ा का प्रावधान रखा गया है। उदयवीर जो गन्ना समिति के पूर्व चैयरमैन रहे है उनकी हत्या का षड़यंत्र रचा गया था जिस समय घटना घाटी उस समय उनका परिवार भी उनके साथ था। सज़ा से बचने के लिए इस मामले को सड़क दुर्घटना दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था बाद में पूरी विवेचना इसमें हुई कुल 37 गवाहों को इसमें प्रस्तुत किये गये जिसके चलते आज मुज़रिम अपने अंजाम पर है। इस मामले में कुल आठ लोगो की मौत इसमें हुई थी और कुल 19 लोगो को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। इसमें मरने वाले 3 बच्चे थे एक महिला थी 4 पुरुष थे सभी मरने वाले एक ही परिवार से जुड़े लोग थे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस मामले में हाईकोर्ट भी जायेगे। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख़्यात बदमाश रहे विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी को मुख्य रूप से अभियुक्त बनाया गया था और उनके सहित कुल 19 लोगो को अभियुक्त बनाया गया था। मुज़फ्फरनगर जनपद में निश्चित रूप से ये पहला मामला है जो एक साथ 16 लोगो को सजा सुनाई गई है। लगभग दस साल बाद लम्बी विवेचना और ट्रॉयल के बाद आज ये मामला अपने अंजाम तक पहुँचा है। 

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