धार्मिक आयोजन के दौरान प्रसाद में मिलाकर खिलाया गया मांस, 50 के खिलाफ FIR

Edited By Deepika Rajput,Updated: 05 Sep, 2019 10:36 AM

lawsuit registered against more than 50 people in mahoba

उत्तर प्रदेश में महोबा में एक धार्मिक आयोजन के उपरांत वितरित किए गए प्रसाद में मांस मिलाकर खिला दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक वर्ग विशेष के 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें 23 नामजद और बाकी अज्ञात है।

महोबाः उत्तर प्रदेश के महोबा में एक धार्मिक आयोजन के उपरांत वितरित किए गए प्रसाद में मांस मिलाकर खिला दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक वर्ग विशेष के 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें 23 नामजद और बाकी अज्ञात है।

पुलिस उप अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि सालट गांव में गत 31 अगस्त को पीर बाबा की मजार में उर्स का आयोजन किया गया था, जिसमें धार्मिक कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद आम जनमानस को प्रसाद वितरण किया गया। आरोप है कि आयोजकों द्वारा प्रसाद में भैंसे का मांस डालकर लोगों को खिला दिया गया। इस बात का खुलासा होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले में पहले पंचायत जोड़ी गई जिसमें ग्रामीणों का धर्म भ्रष्ट होने पर पंच फैसले द्वारा आरोपियों को गांव में भागवत कथा का आयोजन कराने, सामूहिक भोज और ग्रामीणों को गंगा स्नान कराने का दंड सुनाया गया था, लेकिन संबंधित पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया।

आखिर में विवाद की स्थिति पैदा होती देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को रजामंद कर मामले को सुलटा दिया था, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि चरखारी के बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत ने सालट गांव पहुंचकर प्रकरण में लोगों से जानकारी ली। विधायक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर घटना के जिम्मेदार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 153, 295, 420 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और मामले की जांच शुरू की है।

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