Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Apr, 2025 05:05 PM

यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाहबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दुष्कर्म का ये मामला पिछले साल सितंबर का है। यहां एक कॉलेज छात्रा ने एक युवक पर अपने...
प्रयागराज : यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाहबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दुष्कर्म का ये मामला पिछले साल सितंबर का है। यहां एक कॉलेज छात्रा ने एक युवक पर अपने साथ नशे की हालत में रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया था। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पिछले साल ही अरेस्ट कर लिया गया था।
दिल्ली के एक बार में हुई दोनों की मुलाकात
दोनों की मुलाकात दिल्ली के एक बार में हुई थी, जहां रात के तीन बजे तक दोनों ने डांस किया था। जिसके बाद आरोपी लड़की के साथ अपने एक परिचित के घर गया। जहां उनके बीच संबंध बने। उसका कहना था कि वो नशे में थी और आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी ने जमानत याचिका में कहा था कि महिला खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और दोनों में आपसी सहमति से संबंध बने थे। आरोपी का कहना था कि ऐसे में इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
कोर्ट ने लड़की को ठहराया जिम्मेदार
इलाहबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर लड़की को ही परेशानी को न्योता देने का जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस घटना की जिम्मेदार लड़की ही है।
इस आधार पर सुनाया फैसला
बार एन्ड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अगर महिला के ही बयान पर यकीन किया जाए तो वो आराम करने के लिए युवक के साथ अपनी सहमति से गई थी। ऐसे में उसने ही अनजान शख्स के साथ जाने का फैसला कर परेशानी को न्योता दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया कि लड़की का हाइमन जरूर टूटा था, लेकिन हिंसा और जबरदस्ती जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। इसी आधार पर आरोपी को जमानत दे दी गई।