Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Apr, 2023 10:37 AM

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट (High Court) के रिटायर जजों को मिल रही सुविधाओं को लेकर याचिका मामला में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा...
प्रयागराज (अश्वनी कुमार सिंह): इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट (High Court) के रिटायर जजों को मिल रही सुविधाओं को लेकर याचिका मामला में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Durga Shankar Mishra) और एसीएस वित्त प्रशांत त्रिवेदी (ACS Finance Prashant Trivedi) के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही मुख्य सचिव और ACS वित्त की व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए है। इस संबंध में सीजेएस लखनऊ ने दोनों अफसरों को वारंट भेज दिया है।
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बता दें कि, यूपी के अफसरों द्वारा लगातार सुनवाई टलवाने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी की ब्यूरोक्रेसी हिली है। जहां बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने दो अफसरों वित्त सचिव और विशेष सचिव को हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद मुख्य सचिव और एसीएस के खिलाफ वारंट जारी किया गया। इन्हें आज 11ः00 बजे तक हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए है। आज इन्हें कोर्ट में हाजिर होकर मामले में संबंधित सवालों के जवाब देने हैं।

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जाने क्या है मामला?
यह मामला हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और जजों को घरेलू नौकर समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में है। रिटायर्ड जजों ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर समान सुविधाएं देने की बात कही थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने पूर्व में मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नियमावली को अधिसूचित करने का आदेश दिया था। यह अनुमोदन बीते चार अप्रैल तक हो जाना था। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस नियमावली को अधिसूचित नहीं किया है।