PCS मेंस के अभ्यर्थी को HC ने दी बड़ी राहत, UPSC को हार्ड कॉपी लेकर परीक्षा में बैठने देने का निर्देश

Edited By Umakant yadav,Updated: 19 Sep, 2020 10:52 AM

hc gives big relief to candidates of pcs mains upsc gives these instructions

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 22 सितम्बर से होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की पीसीएस मुख्य परीक्षा फार्म (PCS Main Examination Form) की...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 22 सितम्बर से होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की पीसीएस मुख्य परीक्षा फार्म (PCS Main Examination Form) की याची अभ्यर्थी (Candidate) से हार्ड कापी (Hard copy) स्वीकार कर परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि कोविड 19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) व कन्टेनमेन्ट जोन में फंसे होने के कारण ऑनलाइन भरे गये फार्म की हार्ड कापी निर्धारित अवधि के बाद जमा की गई तो आयोग ने स्वीकार नहीं किया। जिस पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने याची को बडी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थिति के कारण फार्म जमा करने में देरी हुई है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आयोग दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन कर मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। कोर्ट ने आयोग से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने प्रयागराज के सार्थक रहेजा की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल याची ने मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन भरा है। जिसे डाउनलोड कर आयोग में 26 मार्च तक जमा करना था। यदि डाक से भेजा जाता तो 26 मार्च तक आयोग को मिल जाता। याची का कहना है कि वह दिल्ली में था। कोरोना के चलते देश व्यापी लाकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद वह कन्टेनमेन्ट जोन में फंस गया। सारे शैक्षिक दस्तावेज प्रयागराज में थे। वह डाक से फार्म भेजने की स्थिति में नहीं था।

लॉकडाउन खुलने के बाद प्रयागराज आया और 15 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन में रहा 16 जून को फार्म जमा करने आयोग पहुंचा तो जमा करने से इंकार कर दिया गया। उसी समय डाक से भेजा। किन्तु कोई निर्णय नहीं लेने पर कोर्ट की शरण ली है। आयोग के अधिवक्ता का कहना है कि याची ने ऑनलाइन फार्म 27 फरवरी को ही डाउनलोड कर लिया था। उसे अंतिम तिथि तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग ने 15 मई तक फार्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी थी। फिर भी याची समय से फार्म जमा नहीं कर सका।

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