दिल्ली हिंसाः लाल किले में राष्ट्रध्वज के अपमान पर केस दर्ज, 4 फरवरी को होगी सुनवाई

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 31 Jan, 2021 06:00 PM

delhi violence case registered for insulting the national flag at red fort

उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रध्वज के अपमान का वाद दर्ज किया गया है। जिसकी सुनवाई चार फरवरी

जौनपुर:  उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रध्वज के अपमान का वाद दर्ज किया गया है। जिसकी सुनवाई चार फरवरी को होगी। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने कोर्ट में धारा 156 (3)के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान कुछ अराजकतत्वों ने लाल किला परिसर में प्रवेश कर तिरंगा का अनादर करते हुए हटा दिया और किसी संगठन का झंडा फहरा दिया।

वादी के अलावा गवाह नीलेश यादव, सूर्यमणि पांडेय ,नीलेश निषाद, बृजेश निषाद, अवधेश यादव, विपिन पाल, सूर्य प्रकाश सिंह आदि ने विभिन्न चैनलों व इंटरनेट मीडिया पर देखा व सुना। इससे वादी व गवाहों को अत्यंत मानसिक कष्ट पहुंचा। आरोपितों ने राजद्रोहात्मक कृत्य कर देश को कमजोर करने की चेष्टा की। यह कृत्य देश संप्रभुता व एकता-अखंडता पर कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पाकिस्तान से जुड़े तीन सौ से अधिक ट्विटर हैंडलों के उपयोग किए जाने की बात कही है। इस कृत्य ने देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचाया और देश का मनोबल कमजोर किया है।

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