राहुल गांधी के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट में वाद, भावनाएं भड़काने का आरोप, पुलिस से रिपोर्ट तलब

Edited By Ajay kumar,Updated: 26 Jun, 2024 07:52 AM

case filed against rahul gandhi in special court accused of inciting sentiments

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज शांभवी ने वाद दर्ज कर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी पर यह केस जातिगत जनगणना पर लोगों की भावना भड़काने, सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के आरोप में दर्ज कराया है। कोर्ट...

बरेली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज शांभवी ने वाद दर्ज कर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी पर यह केस जातिगत जनगणना पर लोगों की भावना भड़काने, सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के आरोप में दर्ज कराया है। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 4 जुलाई नियत की है। 

राहुल ने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अखंडता को चोट पहुंचाने हेतु यह भड़काऊ बयान दियाः पंकज पाठक
सुभाषनगर निवासी पंकज पाठक ने अधिवक्ता अनिल द्विवेदी के जरिए कोर्ट में अर्जी दी कि 28 मई को दोपहर 2 बजे कचहरी प्रांगण में टीवी पर राहुल गांधी का जातिगत जनगणना संबंधी भाषण देखा और सुना था। राहुल ने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अखंडता को चोट पहुंचाने हेतु यह भड़काऊ बयान दिया। कोर्ट के अनुसार आईपीसी की धारा 153, 153ए के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है। अपराध के संज्ञान के समय 196 सीआरपीसी भी लागू होगी जिसमें उम्रकैद तक का प्रावधान है।

क्या कहा था राहुल गांधी ने? 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने सामाजिक न्याय के बारे में बात की और इसका अगला क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानों का सर्वेक्षण और भारत के 90 फीसदी संस्थानों में जनसंख्या का पता लगाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्रांतिकारी काम को हम करने जा रहे हैं और इस बात की घोषणा हमने अपने घोषणापत्र में की है।

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