Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 03 Aug, 2021 01:16 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों
लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने या स्थाई अपंगता की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।
बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया है कि सेवावधि में एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि दी जाएगी। यह व्यवस्था छह दिसंबर 2020 से लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत ड्यूटीरत अथवा प्रशिक्षणरत होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने एवं अपंगता होने की दशा में बीमा कंपनी द्वारा दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
इसके साथ ही आगे बता दें कि योगी सरकार ने होमगार्ड्स स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी दुर्घटना बीमा के तहत जो कवर नहीं होते हैं, उनको यूपी होमगार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली-2013 के अनुसार धनराशि दिए जाने की व्यवस्था को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।