विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में नैनीताल HC ने जारी किया नोटिस

Edited By Nitika,Updated: 23 Jun, 2022 02:07 PM

hc issued notice to the school education secretary

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।

उच्च न्यायालय ने 2019 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा को जोड़ते हुए याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ देने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने एसीपी का लाभ देने के बजाय इस मामले को विशेष अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दे डाली लेकिन दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

इसी के साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके बावजूद सरकार की ओर से एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। इसके पश्चात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों दिनेश जोशी, ललित लोहनी, त्रिभुवन कोहली व अन्य की ओर से इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गई। अदालत ने अंत में सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।
 

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