UP के कासगंज में धारा 144 लागू, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर बैन

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 03 Dec, 2023 01:14 PM

section 144 imposed in kasganj up ban on playing

यूपी के कासगंज जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां जिला मजिस्ट्रेट सुधा वर्मा ने शांति व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञाएं पारित की है, जो 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना ...

कासगंज: यूपी के कासगंज जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां जिला मजिस्ट्रेट सुधा वर्मा ने शांति व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञाएं पारित की है, जो 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज पर डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्यक्रम या अन्य माध्यमों से सांप्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही लाइसेंसी अस्त्र और शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। वहीं, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से झूठी अफवाहें फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। 
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किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही लाइसेंसी अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। अनुमति के बाद भी किसी भी समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में निर्धारित डेसीबल से अधिक पर डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। 


 

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