Edited By Pooja Gill,Updated: 21 Nov, 2023 12:42 PM

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के पांच महीने पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने...
UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के पांच महीने पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी एजाज अहमद को दोषी करार दिया।

इस मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजक ने बताया कि जिले के बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र में मानसिक रूप से निशक्त नाबालिग किशोरी के साथ जमुआ गांव के एजाज अहमद ने आठ जून 2023 को दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय किशोरी घर में अकेली थी। किशोरी के पिता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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आरोपी को लगा 50 हजार का जुर्माना
किशोरी के पिता की तहरीर पर एजाज अहमद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की, बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से संबंधित धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी एजाज अहमद के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी एजाज अहमद को दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।