राजा भईया की पत्नी भानवी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

Edited By Ajay kumar,Updated: 06 Dec, 2023 08:24 PM

raja bhaiya s wife bhanvi singh gets big relief from high court

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पत्नी भानवी सिंह के विरुद्ध हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में उन्हें फौरी राहत दी है। न्यायालय ने मामले के विवेचनाधिकारी को आदेश दिया है कि उक्त मामले में सभी धाराएं सात वर्ष से कम सजा की...

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पत्नी भानवी सिंह के विरुद्ध हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में उन्हें फौरी राहत दी है। न्यायालय ने मामले के विवेचनाधिकारी को आदेश दिया है कि उक्त मामले में सभी धाराएं सात वर्ष से कम सजा की हैं लिहाजा सभी आवश्यक बयान दर्ज किए जाएं व सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार मामले में दिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इस आदेश के साथ न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए, एफआईआर निरस्त करने से इंकार कर दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर पारित किया है। याचिका में याची के विरुद्ध हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर में वादिनी साध्वी सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन भानवी कुमारी सिंह ने एक न्यूज चैनल के वाइस चेयरमैन, पत्रकार व एंकर के साथ मिलकर उसका सामाजिक व चारित्रिक हनन किया है।

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 याची की ओर से दलील दी गई कि वह न्यूज चैनल के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली और वादिनी के विरुद्ध खबर प्रसारित होने के जिम्मेदार सिर्फ चैनल है। न्यायालय ने कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि याची उक्त चैनल पर प्रसारित सामग्री के लिए जिम्मेदार है।

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