Edited By Mamta Yadav,Updated: 29 Jan, 2023 02:20 AM

पिछले वर्ष 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद अटाला व कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच झड़प, आगजनी व हिंसा के मामले में कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की जमानत याचिका शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली।
प्रयागराज: पिछले वर्ष 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद अटाला व कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच झड़प, आगजनी व हिंसा के मामले में कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की जमानत याचिका शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली।
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जावेद पंप की जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा, ‘‘यद्यपि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की सक्रियता की वजह से उसके समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए और इसके बाद भीड़ ने हिंसा की, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता इस तरह की हिंसा के लिए कारक प्रतीत नहीं होता, मेरे विचार से वह जमानत पर रिहा होने का पात्र है।'' मामले में याचिकाकर्ता 10 जून, 2022 से जेल में है, जबकि इसी मामले में अन्य 9 आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस हिंसा के मामले में 11 जून, 2022 को करेली थाने में जावेद और 13 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा द्वारा किए गए कथित विवादित कमेंट को लेकर 10 जून, 2022 को शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं। सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में देखने को मिला था, जहां डीएम समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।