Edited By Pooja Gill,Updated: 07 Sep, 2023 11:48 AM

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामले...
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया और कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर है, इसलिए याची की जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमाकांत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है।ऐसे में याची को जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो याची की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है।
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यह है पूरा मामला
आजमगढ़ के अहरौला इलाके में फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला की जिस दुकान से मृतकों ने शराब खरीदी थी उसके असल मालिक समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव हैं। उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार रंगेश यादव के नाम से शराब की दुकान का लाइसेंस लिया था। पुलिस ने सितंबर 2022 में रमाकांत यादव को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। रमाकांत यादव के खिलाफ कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 8 मुकदमे हत्या से संबंधित हैं। वह फिलहाल फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से जमानत देने से इंकार कर दिया गया है।