Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 May, 2023 03:54 PM

काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Kashi Vishwanath Gyanvapi Masjid Controversy) मामले में वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष (Hindu side) की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इस मामले...
वाराणसी: काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Kashi Vishwanath Gyanvapi Masjid Controversy) मामले में वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष (Hindu side) की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष (Muslim side) को कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 19 मई तक का समय दिया है। इसके अलावा चारों वादिनी महिलाओं ने कोर्ट (Court) में आज सुबह फ्रेश याचिका दाखिल की थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, 4 वादिनी महिलाओं ने विष्णु जैन के साथ पहले काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। इस दौरान विष्णु जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब एक-एक सच्चाई निकलकर बाहर आएगी। यहां अब केवल शिवलिंग वाली आकृति की नहीं बल्कि पूरे परिसर की साइंटिफिक जांच होगी। उन्होंने आगे कहा कि पूरा परिसर हिंदू मंदिर का है।

इससे पहले एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि ज्ञानवापी प्रकरण से समंबंधित एक ही प्रकृति के 7 मुकदमों को एक साथ सुने जाने के आदेश के बाद शुक्रवार को हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपनी आपत्ति जताई। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सभी मुकदमों को एक साथ सुने जाने का वादी राखी सिंह के अधिवक्ता की तरफ से भी विरोध किया गया। राखी सिंह के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला अलग प्रकृति का है, अतः इसे अलग-अलग सुना जाय तथा सबको समेकित न किया जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने भी सभी मुकदमों को समेकित करने का विरोध किया किया। जिसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।