बहू पर डोली ससुर की नीयत; घर में अकेले पाकर किया रेप... फिर बेटे को मार दी गोली, कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Dec, 2025 03:20 PM

father in law raped his daughter in law

मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक ससुर की अपनी बहू पर गंदी नजर थी। जब उसका बेटा घर पर नहीं था तो दरिंदे ने अपनी बहू...

मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद से एक रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक ससुर की अपनी बहू पर गंदी नजर थी। जब उसका बेटा घर पर नहीं था तो दरिंदे ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया। जब इस बात की जानकारी बेटे को हुई तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर नाराज होकर आरोपी पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में आरोपी को कठोर सजा मिली है। 

जानिए पूरा मामला 
ये पूरा मामला मझोला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, 28 नवंबर 2020 को एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 25 नवंबर की रात उसका पति घर से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पति के घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। रात करीब 11 बजे पति ने अपने पिता से इस बात पर पूछताछ की। इसी दौरान उनका देवर भी वहां आ गया। पति ने जब इस बात की शिकायत की तो उन्होंने पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी हाथापाई के दौरान ससुर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर बेटे को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। 

इन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज 
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के ससुर और देवर पर धारा 376 और 302 के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने केवल ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने ससुर को धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया। 

कोर्ट ने क्या कहा...
इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, दंड राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में वसूली गई रकम का 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। वहीं, धारा 302 में ससुर को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। इसमें राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा। राशि न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास सजा काटनी होगी। 
 

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